हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणा, ठेकों के लिए शुरू हुई बोली प्रक्रिया
हरियाणा सरकार के आबकारी एवं कराधान विभाग ने वर्ष 2025-27 के लिए हरियाणा शराब ठेका ई-टेंडर 2025 के तहत 20 जिलों में कुल 238 शराब ठेका जोनों के आवंटन के लिए ई-निविदाएं आमंत्रित की हैं। यह कदम सरकार द्वारा राज्य में पारदर्शिता, राजस्व बढ़ोतरी और आधुनिक टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।
किन जिलों में खुल रहे हैं शराब के ठेके?
नीचे दिए गए जिलों में हरियाणा शराब ठेका ई-टेंडर 2025 के जरिए ठेकों का आवंटन होगा:
- अंबाला
- फरीदाबाद
- फतेहाबाद
- गुरुग्राम (ईस्ट और वेस्ट)
- हिसार
- जगाधरी
- करनाल
- मेवात
- नारनौल
- पलवल
- पंचकूला
- पानीपत
- रेवाड़ी
- रोहतक
- सिरसा
- सोनीपत
- झज्जर
- जींद
- कैथल
- यमुनानगर
👉 इन जिलों के अंदर कई शराब क्षेत्र (Zones) तय किए गए हैं। हर क्षेत्र को यूनिक कोड से पहचाना गया है जैसे ZFB001, ZGRE04, ZHSR11 आदि।
महत्वपूर्ण तिथियां: एक दिन की बोली, एक दिन में फैसला!
चरण | तिथि व समय |
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ई-निविदा शुरू | 23 जून 2025, सुबह 9:00 बजे |
ई-निविदा समाप्त | 23 जून 2025, शाम 4:00 बजे |
बोली का मूल्यांकन | 23 जून 2025, शाम 5:00 बजे |
⏳ यानी हरियाणा शराब ठेका ई-टेंडर 2025 आवेदन से लेकर रिजल्ट तक सब कुछ एक ही दिन में होगा!
लाइसेंस फीस और आरक्षित मूल्य: क्या होगा आपका खर्च?
- आरक्षित मूल्य और शराब कोटा हरियाणा आबकारी नीति 2025-27 के खंड 2.16 के अनुसार तय किया गया है।
- प्रत्येक ज़ोन की डिटेल:
- दुकान संख्या
- शराब कोटा
- आरक्षित मूल्य
- दुकान की लोकेशन
- कमांड क्षेत्र
👉 यह जानकारी जिला डीईटीसी कार्यालय और सरकारी वेबसाइट www.haryanatax.gov.in पर उपलब्ध है।
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया: सिर्फ एक क्लिक दूर है लाइसेंस!
- वेबसाइट पर जाएं: www.haryanatax.gov.in
- पंजीकरण करें
- लॉगिन करके ई-निविदा भरें
- आरक्षित मूल्य के अनुसार बोली लगाएं
- ऑनलाइन फीस जमा करें
ई-टेंडर की प्रक्रिया 100% पारदर्शी है और डिजिटल माध्यम से की जा रही है।
कानूनी प्रक्रिया और लाइसेंस स्वीकृति
- हरियाणा शराब ठेका ई-टेंडर 2025 की प्रक्रिया हरियाणा आबकारी अधिनियम, 1914 और 2025-27 की आबकारी नीति के अंतर्गत होगी।
- अंतिम स्वीकृति आबकारी एवं कराधान आयुक्त (वित्त आयुक्त) द्वारा दी जाएगी।
- यदि 10 दिनों के भीतर कोई आपत्ति नहीं आती है तो लाइसेंस को स्वीकृत माना जाएगा।
- आयुक्त जनहित में बिना कारण बताए किसी भी टेंडर को अस्वीकार करने का अधिकार रखते हैं।
स्पष्टीकरण के लिए कहां संपर्क करें?
आप निम्न माध्यमों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं:
- अपने जिले के DETC (Excise) कार्यालय में जाकर
- विभाग की वेबसाइट पर जाकर FAQ और नोटिस पढ़कर
- 21 मई 2025 की मूल सार्वजनिक सूचना भी वेबसाइट पर मौजूद है
क्यों जरूरी है यह टेंडर प्रक्रिया पारदर्शिता के लिए?
- राजस्व वृद्धि: अवैध बिक्री पर रोक लगाकर सरकारी खजाना भरेगा
- डिजिटल इंडिया की पहल: ऑनलाइन प्रक्रिया से भ्रष्टाचार में कमी
- बाजार संतुलन: नियोजित तरीके से दुकानों का वितरण
हरियाणा सरकार ने हरियाणा शराब ठेका ई-टेंडर 2025 के तहत शराब ठेकों के आवंटन की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन, पारदर्शी और तेजी से पूरा होने वाला बना दिया है। अगर आप इस व्यापार में उतरना चाहते हैं, तो यह आपका मौका है।