भारत खबर, 15 अगस्त 2025 । गोसंरक्षण व संवर्धन निधि नियम के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रथम चरण अप्रैल, मई, जून में गोशाला को दी जाने वाली सहायता राशि के गुरुवार को ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। पात्र गौशालाओं के संचालक 22 अगस्त तक गोपालक विभाग के वेब पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
पशुपालक विभाग संयुक्त निदेशक डॉ. सुनील मेहरा ने बताया है, कि सहायता राशि के पात्र वो ही गोशाला है। जिन गोशाला का पंजीकरण 30 मार्च 2024 या उससे से पहले का है। गोशाला में कम से कम 100 की संख्या में टैग्सुदा गोवंश होने चाहिए। साथ में कम से कम एक वर्ष का निरंतर संचालन भी आवश्यक है।
उन्होंने बताया है कि जिन गोशाला द्वारा अपनी भूमि संबंधी दस्तावेज, एसएसओ आईडी और पूरे बैंक संबंधी दस्तावेज गोपालन पोर्टल पर अपडेट नहीं करवाए गए हैं। उन को आवेदन से पहले अपडेट करवाना भी जरूरी है। उसके बाद जितनी गोशाला बताए गए, नियमों में आती हैं। वो सब सहायता राशि के 22 अगस्त तक आवेदन कर सकती हैं।


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